गया में सर्वश्रेष्ठ गोद लेना वकील

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LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

15 minutes मुफ़्त परामर्श
गया, भारत

2016 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
English
Hindi
Welcome to the Law Chamber of Advocate Rajveer Singh, Advocate Rajveer Singh is an Advocate and Registered Trademark Attorney with over 8 years of experience in Supreme Court of India, High Courts and District Courts. With a robust practice spanning multiple domains, we offer comprehensive...
जैसा कि देखा गया

गया, भारत में गोद लेने कानून का संक्षिप्त अवलोकन

गया जिले के निवासी होने के नाते गोद लेना एक राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया है। प्रमुख कानूनों में Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015 और Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 आते हैं। Central Adoption Resource Authority (CARA) के मार्गदर्शन से घरेलू और इंटर-देश गोद लेन की प्रक्रिया नियंत्रित होती है।

गोद लेने का उद्देश्य बच्चे के सर्वोत्तम हित की सुरक्षा है और यह प्रक्रिया पंजीकरण, होम स्टडी और गोद लेने के आदेश तक सीमित है। CARA और राज्य चाइल्ड वेलफेयर समितियाँ इस प्रक्रिया की देखरेख करती हैं। नोट करें कि बिहार में स्थानीय जिला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर भी भूमिका निभाते हैं।

उद्धरण स्रोत 1: Central Adoption Resource Authority (CARA) का मानना है कि गोद लेना बच्चे के सर्वश्रेष्ठ हित में एक कानूनी प्रक्रिया है।
उद्धरण स्रोत 2: Ministry of Women and Child Development का दावा है कि देश भर में गोद लेना कानून JJ Act 2015 के ढांचे के अंदर सुनिश्चित होता है।

यहाँ दिए गए तथ्य राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हैं और गया के निवासियों पर भी समान रूप से लागू होते हैं।

आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

  • घरेलू या इंटर-देश गोद लेने के पहले कागजी कार्यवाही का स्पष्ट मार्गदर्शन चाहिए।
  • गया जिले में CWC और स्थानीय संरचनाओं के साथ संवाद के लिए कानूनी सलाह चाहिए।
  • विवाह स्थिति, आयु, नागरिकता आदि पात्रता मानदंडों की पुष्टि करने के लिये वकील की जरूरत है।
  • बच्चा अपनाने के लिए होम स्टडी, दस्तावेज संकलन और अदालत-आधारित प्रक्रियाओं के लिए अनुशंसित कदम चाहिए।
  • कोई विवाद या असहमति होने पर उनकी कानूनी सफाई और समाधान चाहिए।
  • अंतर-देश गोद लेने के लिए CARA की आवश्यकताओं, फाइनल आदेश और अनुवर्ती प्रक्रियाओं की जानकारी चाहिए।

गया के वास्तविक नागरिक मामलों में गोद लेने से जुड़ी जटिलताएँ पंजीकरण-प्रक्रिया, माता-पिता के अधिकारों के समापन और प्रमाण-पत्रों की प्रमाणीकरण से जुड़ी हो सकती हैं।

स्थानीय कानून अवलोकन

  • Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2015 - बच्चों के संरक्षण, अधिकार और गोद लेने की संरचना निर्धारित करता है। इसका लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ हित सुनिश्चित करना है और CWC द्वारा निगरानी होती है।
  • Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 - हिन्दू नागरिकों के लिये गोद लेने के अधिकार और दायित्व स्पष्ट करता है। गया में हिन्दू परिवार इस अधिनियम के अंतर्गत गोद ले सकते हैं।
  • Guardians and Wards Act 1890 - अभिभावक-शासन का सामान्य कानून है जो बच्चों के देख-रेख और कानूनी सूचना प्रमाणपत्रों पर लागू होता है।

गया में इन कानूनों के तहत गोद लेने की प्रक्रिया जिला स्तर पर CWC, बोर्ड्स और स्थानीय अदालतों के सहयोग से पूरी होती है। ध्यान दें कि इंटर-देश गोद लेने में CARA के नियम लागू होते हैं।

उद्धरण स्रोत 3: CARA प्रशासनिक मार्गदर्शिका के अनुसार देसी और विदेशी गोद लेने के नियम एक साथ देखे जाते हैं।

नीचे दिए गये नियम तथा स्थानीय प्रक्रियाओं के बारे में राज्य-स्तर पर adott किया गया मार्गदर्शन भी पढ़ें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गोद लेने की प्रक्रिया क्या है?

सबसे पहले CARA पोर्टल पर पंजीकरण करें। फिर नोटिसेड चाइल्ड के साथ होम स्टडी, पंजीकृत एजेंसी से सम्पर्क और CWC-आदेश की प्रक्रिया पूरी करें।

कौन गोद ले सकता है?

नागरिकता, आयु, विवाह स्थिति, आय का स्रोत आदि मानदंड पूरे करने वाले लोग या दम्पत्ति गोद ले सकते हैं। JJ Act 2015 सभी योग्य प्रार्थीगण के लिये अवसर देता है।

क्या एकल व्यक्ति गोद ले सकता है?

हाँ, JJ Act 2015 के अनुसार एकल माता-पिता को भी गोद लेने की अनुमति है, बशर्ते वे पात्र हों और होम स्टडी पूरी हो।

गोद लेने में कितना समय लगता है?

घरेलू गोद लेने में सामान्यतः 6 से 12 माह लगता है; इंटर-देश गोद लेने में कुछ मामलों में यह अवधि बढ़ सकती है।

क्या इंटर-देश गोद ले सकते हैं?

हाँ, CARA के निर्देशों के अनुसार भारतीय नागरिकत्व वाले व्यक्ति INTER-COUNTRY गोद ले सकते हैं। अनुमोदन CARA-सीमा के भीतर होता है।

कौन से दस्तावेज चाहिए होते हैं?

पहचान, आय证明, विवाह प्रमाण पत्र (अगर दम्पत्ति हों), निवास प्रमाण, जन्म प्रमाण, स्वास्थ्य प्रमाण और सामाजिक-होम स्टडी रिपोर्ट प्रमुख हैं।

गोद लेने के लिए कहाँ आवेदन करें?

आमतौर पर CARA पोर्टल, फिर राज्य स्तरीय CWC और अंत में अदालत का दस्तावेजीकरण आवश्यक होता है।

क्या फीस लगती है?

गोद लेने के लिए प्रपत्र-शुल्क और कोर्ट-फीस जैसी लागतें लग सकती हैं। विवरण एजेंसी और राज्य के अनुसार बदलते हैं।

क्या गोद लेने के बाद पहचान आदि परिवर्तन होते हैं?

हाँ, गोद लेने के बाद हैसियत, जन्म-चिह्न और कानूनी रूप से माता-पिता के अधिकारों में परिवर्तन होता है।

अगर प्रक्रिया लंबी हो जाए तो क्या करूँ?

एक अनुभवी अधिवक्ता से मार्गदर्शन लें और CARA, CWC, तथा उच्च न्यायालय के द्वार-निर्देशों के अनुसार अगले कदम तय करें।

क्या बिहार में स्थानीय गोद लेने के नियम अलग हैं?

स्थानीय नियम बिहार के अधीन लागू हैं, पर मूल ढाँचा JJ Act 2015 और HAM Act के अनुरूप ही रहता है।

क्या LGBTQ व्यक्ति गोद ले सकते हैं?

विधिक स्थिति पर स्थानीय न्याय-निर्णय आवश्यक हो सकते हैं; अधिग्रहण-प्रक्रिया समान रूप से लागू हो सकती है पर सलाह के लिए अधिवक्ता से मिलें।

क्या_same_sex_couple_गोद ले सकते हैं?

भारतीय कानून में इस समय स्पष्ट स्थिति संवैधानिक दृष्टि से बदलती रहती है; सलाह के लिए स्थानीय वकील से अपडेट जानकारी लें।

गोद लेने से पहले क्या चाइल्ड के साथ बातचीत संभव है?

यह संभव है पर यह कॉन्ट्रैक्ट-प्रक्रिया नहीं है; होम स्टडी के दौरान बच्चों के साथ मिलने-जुलने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार होती है।

अतिरिक्त संसाधन

  • CARA - Central Adoption Resource Authority - https://cara.nic.in
  • Childline India Foundation - http://www.childlineindia.org.in
  • Bihar Social Welfare Department - http://socialwelfare.bihar.gov.in

अगले कदम

  1. अपनी गोद लेने की आवश्यकता स्पष्ट करें और लक्ष्य निर्धारित करें।
  2. CARA पोर्टल पर पंजीकरण करें और प्रमाण- पत्र तैयार रखें।
  3. गया जिले के CWC से मार्गदर्शन और आवश्यक होम स्टडी हेतु एजेंसी चुनें।
  4. कानून-उपरांत पात्रता और दस्तावेजों की जाँच कराएं।
  5. एक अनुभवी गोद लेने के वकील से मिलकर योजना बनाएं।
  6. अदालत के साथ आवश्यक सुनवाई और अंतिम आदेश के लिए तैयारी करें।
  7. गोद लेने के पश्चात पालन-पोषण और कानूनी परिवर्तन के अनुसार कदम उठाएं।
संदर्भ / आधिकारिक लिंक - Central Adoption Resource Authority (CARA): https://cara.nic.in - Ministry of Women and Child Development: https://wcd.nic.in - Bihar Social Welfare Department: http://socialwelfare.bihar.gov.in ध्यान दें - यहां दी गई जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है और गया के निवासी पर समान रूप से लागू होती है। - गोद लेने की नियमावली में समय-समय पर परिवर्तन आते रहते हैं; अद्यतन जानकारी के लिए CARA और WCD की आधिकारिक साइट देखें।

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