नमस्कार महोदय, मेरे पिता ने सेना में ६ वर्षों तक सेवा की और फिर नौकरी छोड़ दी, क्या उन्हें पेंशन मिल सकती है?
वकील के उत्तर
Ishan Ganguly
1. “पूर्व सैनिक” (ईएसएम) स्थिति का सत्यापन
पहला चरण यह सुनिश्चित करना है कि उनके पास पूर्व सैनिक पहचान पत्र है। पेंशन न होने पर भी, यदि उन्हें उनकी निश्चित सेवा अवधि पूरी करने के बाद “रिहा” किया गया (न कि बर्खास्त) था, तो उन्हें ईएसएम स्थिति का अधिकार है।
यह क्यों महत्वपूर्ण है: इससे उन्हें कैंटीन (सीएसडी) सुविधाओं (अक्सर सीमित) का उपयोग करने और, अधिक महत्वपूर्ण रूप से, सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षित कोटा तक पहुंच प्राप्त होती है।
कार्रवाई: यदि अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है तो जिला सैनिक बोर्ड (जेडएसबी) से संपर्क करके उन्हें पंजीकृत कराएं।
2. कानूनी मार्ग: “विकलांगता पेंशन” दावा
यह कम सेवा (15 वर्ष से कम) वाले सैनिकों के लिए मासिक पेंशन प्राप्त करने का सबसे सामान्य मार्ग है।
स्थिति: आपका पिता सेवारत रहते हुए किसी बीमारी (उच्च रक्तचाप, पीठ की चोट, हृदय संबंधी समस्या आदि) से पीड़ित थे?
कानून: सेना के पेंशन नियमावली के नियम 173 के अंतर्गत, यदि किसी विकलांगता का “सेवा से जुड़ा या सेवा द्वारा बिगड़ा हुआ” माना जाता है, तो 15 वर्ष की शर्त को लागू नहीं किया जाता।
वर्तमान रुझान: सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) ने कई मामलों (उदा. धरमवीर सिंह बनाम भारतीय संघ) में यह स्पष्ट किया है कि सेवा के दौरान प्राप्त कोई भी बीमारी सेवा संबंधी मानी जाएगी, जब तक कि सेना इसके विपरीत साबित न कर दे।
कार्रवाई: उनके डिस्चार्ज बुक में मेडिकल श्रेणी देखें (जैसे SHAPE-1 फिट है, अन्य किसी BEE या CEE जैसे दर्जा में गिरावट मेडिकल डाउनग्रेड होती है)। यदि उन्हें डाउनग्रेड किया गया था, तो आप विकलांगता पेंशन के लिए एएफटी में याचिका दाखिल कर सकते हैं।
3. वित्तीय वसूली: अप्राप्त ग्रेच्युटी की जांच
यदि आपका पिता 6 वर्षों के बाद निकले थे, तो उन्हें सेवा ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का कानूनी अधिकार था। कभी-कभी, ये राशियाँ अप्राप्त या कम आंकी जाती हैं।
नियम: नियम 51 के अनुसार उन्हें एकमुश्त राशि प्राप्त करनी चाहिए।
कार्रवाई: पीसीडीए (पेंशन्स), इलाहाबाद या उनके संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय को उनके डिस्चार्ज के “खातों का विवरण” हेतु पत्र लिखें। यदि भुगतान नहीं किया गया, तो वह अब ब्याज सहित दावा कर सकते हैं।
4. रोजगार: ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण
केन्द्रीय सरकार के स्टाफ नियम (ग्रुप सी और डी भर्ती) के अंतर्गत पूर्व सैनिकों के लिए 10% से 20% तक आरक्षण है।
लाभ: चूंकि उन्होंने 6 वर्ष सेवा की, इसलिए वह ईएसएम कोटे का उपयोग करके नागरिक सेवा नौकरियों (डाकघर, बैंक, रेलवे, राज्य पुलिस) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आयु शिथिलता: वह अपनी वर्तमान आयु से 6 वर्ष की सेना सेवा घटाकर, तथा अतिरिक्त 3 वर्ष जोड़कर अधिकतर सरकारी परीक्षाओं के आयु मानदंड को पूरा कर सकते हैं।
5. करुणा अनुदान / एजीआईएफ
यदि आपका पिता वित्तीय रूप से कष्ट में हैं, तो आर्मी ग्रुप इन्श्योरेंस फंड (एजीआईएफ) या केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) गैर-पेंशनभोगियों के लिए एकमुश्त आर्थिक अनुदान प्रदान करते हैं।
कार्रवाई: केएसबी वेबसाइट के माध्यम से “गैर-पेंशनभोगियों के लिए आर्थिक सहायता” हेतु आवेदन करें।
अतिरिक्त सहायता के लिए कॉल करें 6290662715
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